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सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक दी अंतरिम जमानत, रेप केस में काट रहा उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 साल के आसाराम को एक मामले में मंगलवार को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने मानवीय आधार पर उनकी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए यह राहत दी है।

लेकिन, बेंच ने आसाराम पर जमानत पर जेल से बाहर रहने के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न करने के अलावा अपने अनुयायियों से नहीं मिलने जैसी शर्तें लगाई हैं। आसाराम 17 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद 6 दिन पहले ही राजस्थान की जोधपुर जेल में वापस लौटे थे।

शर्तों का पालन करने का निर्देश

बेंच ने 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत देते हुए इस दौरान लगाई गई शर्तों का अनुपालन करने का निर्देश देते हुए संकेत दिया कि जमानत अवधि समाप्त होने की तारीख के आसपास आसाराम की मेडिकल स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। गौरतलब है कि आसाराम बापू दुष्कर्म के दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 11 साल से अधिक समय से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

जोधपुर की अदालत ने सुनाई थी सजा

जोधपुर की एक अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से रेप का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम बापू अभी जोधपुर की एक जेल में बंद हैं। आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (सी), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार) और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धारा में दोषी ठहराया गया है।

बाप-बेटे पर लगा था रेप का आरोप

आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर सूरत की रहने वाली दो बहनों ने बलात्कार का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आसाराम के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी थी। हालांकि इस मामले में ट्रायल पिछले लम्बे वक्त से नहीं हो रहा था। आसाराम को एक अदालत ने 2013 में अपने आश्रम की नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी पाया था। लड़की का आरोप था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार किया। 2013 से ही जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उसे 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं आसाराम के बेटे नारायण साईं फिलहाल सूरत की लाजपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया था, जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी। मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी।

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