ताजा खबरभोपालमध्य प्रदेश

मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए विजयपुर और बुधनी में विशेष अभियान, सीईओ ने कहा- राजनीतिक दल करें बीएलए की नियुक्ति

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सीडी भी प्रदान की गई।

दावे-आपत्तियों का निराकरण 24 दिसंबर तक

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया कि उप निर्वाचन के कारण विजयपुर एवं बुधनी की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन 27 नवम्बर को किया गया। इसी दिन से दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, वोटर आईडी कार्ड में संशोधन कराने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक प्रारूप पर दावे-आपत्तियां 12 दिसम्बर तक प्राप्त की जाएंगी। आगामी 30 नवम्बर एवं 8 दिसम्बर 2024 को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कैम्प लगाकर नाम जुड़वाने, हटाने, संशोधन कराने के लिये विशेष अभियान चलाया जाएगा। दोनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर कार्यालयीन समय में बीएलओ उपस्थित रहेंगे। प्राप्त सभी दावे-आपत्तियों का 24 दिसम्बर तक निराकरण किया जाएगा। इसके उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा।

प्रतिनिधि करें बीएलए की नियुक्ति

बैठक में सीईओ सिंह ने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे दोनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों के लिए अपने-अपने बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की नियुक्ति अवश्य कर दें। यदि बीएलए नियुक्त हैं, तो उन्हें और अधिक सक्रिय होने के लिए निर्देशित करें। सिंह ने बताया कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के निवासी, जो युवा 1 जनवरी 2025 को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नए मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा।

मतदाता सूची में नाम नि:शुल्क जुड़वाएं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की नि:शुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका या जानकारी के लिये निर्वाचन हेल्पलाइन के टोल फ्री नं.-1950 में कार्यालयीन समय पर कॉल करके समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

संबंधित खबरें...

Back to top button