
इंदौर/भोपाल। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड को लेकर जहां राजनीति और शिकायतों का दौर लगातार चल रहा है। वहीं 1 दिन पूर्व ही इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र पर पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं शनिवार देर शाम तमिल अभिनेता और पोस्ट डिजाइन करने वाले एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी छोटी ग्वालटोली पर शिकायत दर्ज कराई गई है।
पूरे मामले में जहां आरएसएस की गणवेश धारण करें एक व्यक्ति पेशाब करते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अब बीजेपी द्वारा ट्विटर यूजर और डिजाइन बनाने वाले व्यक्ति खिलाफ भी मामला दर्ज करा दिया गया है।
अभिनेता प्रकाश राज और डिजाइनर के खिलाफ दिया आवेदन
इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक निमिष पाठक द्वारा बताया गया कि 1 दिन पूर्व भी सीधी पेशाब कांड को लेकर जिस प्रकार ट्विटर हैंडल पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी। उसमें संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब इसी मामले को लेकर तमिल अभिनेता प्रकाश राज और डिजाइनर अभिलाष के खिलाफ भी शिकायत आवेदन थाने पर दिया गया है।

भोपाल में विधि प्रकोष्ठ ने की FIR दर्ज करने की मांग
इधर, भोपाल में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अशोक विश्वकर्मा ने मुंबई के फिल्म कलाकार लोकेश मुंजालदा, प्रकाश राज और तान्या घोष के विरूद्ध हबीबगंज थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को शिकायत करते हुए FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है।
अशोक विश्वकर्मा ने बताया कि मुंबई में रहने वाले कलाकार लोकेश मुंजालदा, प्रकाश राज और तान्या घोष ने अपने ट्विटर एकाउंट से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा और भारत को लेकर एक अभ्रद फोटो डाला है, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार संघ की वेशभूषा के साथ चित्र पोस्ट करना निश्चित ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा और भारत की छवि को धूमिल करने की सोची समझी साजिश है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मुंजालदा, प्रकाश और तान्या के खिलाफ FIR दर्ज की मांग की है।
क्या है मामला ?
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस मामले में सीधी पुलिस ने मंगलवार देर रात आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान प्रवेश शुक्ला के तौर पर हुई है, जो भाजपा से जुड़ा बताया जाता है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 एवं 504 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
(इनपुट – हेमंत नागले)
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