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शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट में होना पड़ेगा पेश

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह को कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा दायर मानहानि मामले में कोई राहत देने से इंकार कर दिया है। इन तीनों नेताओं को अब ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज

शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने अपने खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इन नेताओं के खिलाफ कोई गैर-जमानती वारंट नहीं जारी किया जाएगा लेकिन उन्हें अपने वकीलों के साथ ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा।

क्यों हुआ मानहानि का मामला

विवेक तन्खा ने यह मानहानि का मामला तब दायर किया, जब बीते पंचायत और निकाय चुनावों में परिसीमन और आरक्षण में रोटेशन का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि, इस रोक का विवेक तन्खा से कोई संबंध नहीं था। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने विवेक तन्खा पर ओबीसी विरोधी होने के आरोप लगाते हुए उन पर ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा फोड़ दिया। इसके जवाब में विवेक तन्खा ने इन तीनों नेताओं पर 10 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोंका।

हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले तीनों नेताओं ने जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले को खारिज कराने की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल सकी। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद तीनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह को ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

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