MP में आरक्षण सिस्टम लागूः OBC को 8 मार्च और EWS को 2 जुलाई 2019 से मिलेगा लाभ, सरकार ने जारी किया आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश में नया आरक्षण सिस्टम लागू हो गया है। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों में सरकार ने 73% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को सीधी भर्ती को लेकर आरक्षण की गाइडलाइन जारी की है। ये भी पढ़ें: गृह मंत्री ने कहा- MP में चाइनीज मांझा बेचना प्रतिबंधित; Amazon और Flipkart बिक्री सूची से हटा लें, बैरसिया गौशाला घटना पर दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश [caption id="attachment_17798" align="aligncenter" width="300"] सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया।[/caption] ये भी पढ़ें: CM शिवराज घायल: लोहे की रॉड से लगी चोट, उत्तराखंड का दौरा रद्द, जानें कारण

इनको मिला आरक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग की नई गाइडलाइन में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का जिक्र है। वहीं अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है। ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण 8 मार्च 2019 से लागू रहेगा। वहीं EWS के लिए 10 फीसदी आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू रहेगा। ये भी पढ़ें: ग्वालियर नगर निगम ने जमींदोज की हजीरा सब्जी मंडी, धरना दे रहे कारोबार को खदेड़ा, कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया
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By Mithilesh Yadav

वर्तमान में पीपुल्स समाचार के डिजिटल विंग यानी 'पीपुल्स अपडेट' में बतौर सीनियर सब-एडिटर कार्यरत हूं।...Read More

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