सामान्य प्रशासन विभाग की नई गाइडलाइन में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने का जिक्र है। वहीं अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है। ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण 8 मार्च 2019 से लागू रहेगा। वहीं EWS के लिए 10 फीसदी आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू रहेगा।
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