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Rail Ticket Reservation : रेलवे टिकट बुकिंग नियम में बदलाव, अब 120 नहीं… 60 दिन पहले होगी बुकिंग

नई दिल्ली। रेलवे ने रेलयात्रियों को अच्छी खबर दी है। रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में अहम बदलाव करते हुए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2024 से लागू होगी। हालांकि, ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन की ट्रेनों के लिए कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए पहले से ही बुकिंग अवधि कम है।

1 नवंबर से पहले की बुकिंग पर कोई असर नहीं

रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी यात्री ने 1 नवंबर से पहले टिकट बुक कर लिया है, तो उन बुकिंग्स पर इस नियम का कोई असर नहीं होगा। साथ ही, विदेशी पर्यटकों के लिए पहले से निर्धारित 365 दिन की बुकिंग सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

तत्काल टिकट बुकिंग समय में कोई बदलाव नहीं

तत्काल बुकिंग का समय पहले जैसा ही रहेगा। यात्रा की तारीख से एक दिन पहले 3 एसी और उससे ऊपर की श्रेणी के टिकट की बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जबकि स्लीपर क्लास के लिए बुकिंग सुबह 11 बजे से होगी।

IRCTC के शेयरों में गिरावट

इस घोषणा के बाद आईआरसीटीसी (IRCTC) के शेयरों में गिरावट देखी गई। गुरुवार दोपहर 2:20 बजे कंपनी के शेयर 2.2% की गिरावट के साथ 867.60 रुपए पर पहुंच गए। वर्तमान में IRCTC के जरिए प्रतिदिन 12.38 लाख टिकट बुक होते हैं।

जरूरतमंद यात्रियों को मिल सकेगा टिकट

रेलवे का मानना है कि चार महीने पहले बुक किए गए टिकटों के कैंसिल होने की संभावना अधिक होती है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। अब 60 दिन की बुकिंग सीमा होने से आरक्षण रद्द होने की संभावना कम होगी और जरूरतमंद यात्रियों को आसानी से सीट मिल सकेगी।

2015 में बढ़ाई गई थी 120 दिन की सीमा

1 अप्रैल 2015 से पहले एडवांस बुकिंग की सीमा 60 दिन थी लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 120 दिन कर दिया था। उस समय दावा किया गया था कि इससे दलालों को हतोत्साहित किया जाएगा क्योंकि कैंसिलेशन चार्ज अधिक लगेगा। हालांकि, कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि यह कदम रेलवे की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया था। इससे रेलवे को अतिरिक्त 60 दिनों के लिए ब्याज और कैंसिलेशन शुल्क से कमाई होगी।

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