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पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से मिली राहत, 10 की जगह तीन साल की मिली NOC

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका मंजूर कर ली है। उन्हें 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा।

10 साल की एनओसी की थी मांग

इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी पासपोर्ट मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) केवल तीन साल के लिए वैध होगा। राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ एक साल की एनओसी की परमिशन देने की बात कही थी।

राहुल को क्यों चाहिए पासपोर्ट?

दरअसल उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर अपने लिए साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया था। नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत है। अपनी याचिका में राहुल गांधी ने कहा कि, नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी।

विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे।

राहुल गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर जारी

राहुल गांधी 30 मई को कैलिफोर्निया के सांटा क्लारा में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। राहुल गांधी के कार्यक्रम का नाम मोहब्बत की दुकान रखा गया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया गया है।

पोस्टर में लिखा है ‘मोहब्बत की दुकान’ इवेंट इन बे एरिया। धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए हाथ मिलाइये। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। पोस्टर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

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