
भोपाल। मध्यप्रदेश की पुलिस अब अदालत को जब्त सामग्री बताने में बहानेबाजी या गोलमोल जवाब नहीं दे सकेगी। चोरी, लूट या डकैती के मामले में जेवरात बरामद हुआ तो बताना होगा कि किस धातु का बना है या फिर करेंसी नोट के मिलने पर एक-एक नोट का सीरियल नंबर की जानकारी देनी होगी। इस तरह का सुधार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 के अंतर्गत किया गया है। गृह विभाग ने सोमवार को इसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया है।
अभी तक ये होता है
पुलिस कई बार अदालत को जब्त सामग्री के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं देती है। जैसे कि जेवरात मिलने पर बताया जाता था कि सोने जैसा दिख रहा लेकिन है पीतल। चोरी, लूट या डकैती का माल जब्त होने पर भी हेराफेरी हो जाती थी। इसी को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सुधार किया गया है। गृह विभाग ने कहा है कि पुलिस को जब्त संपत्ति की जानकारी 14 दिन में न्यायालय को देना होगी।
किस संपत्ति पर किस तरह देनी होगी डिटेल
- वाहन के बारे में: वाहन का प्रकार, मॉडल, रंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर, वाहन की स्थिति, वाहन की कोई पहचान चिन्ह।
- आभूषण: नाम जैसे-चैन, मंगलसूत्र, चूड़ी, आभूषण किस धातु का बना है जैसे सोना, चांदी आदि। आभूषण का टंच, वजन, पहचान आदि।
- पशु के बारे में: पशु का नाम, रंग, पशु का पहचान चिन्ह, पशु की उम्र।
- करेंसी नोट: नोट का प्रकार, संख्या, नोटों का सीरियल नंबर
- फसल: फसल का नाम, वजन कटी थी, या खेत में लगी थी सहित अन्य विवरण
- दस्तावेज मिलने पर: दस्तावेज के प्रकार जैसे-बीमा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री, चेक। दस्तावेज की पृष्ठ संख्या, दस्तावेज को तैयार या निष्पादित किए जाने की तारीख, दस्तावेज के समाप्ति की तारीख।
- अन्य वस्तुएं: वस्तु का नाम, प्रकार, मॉडल, वजन, वस्तु का पहचान चिंह, वस्तु की संख्या सहित अन्य विवरण भी पुलिस को देना होगा।