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यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार की मंजूरी, 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा; जानें कब से होगी लागू

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम NPS) की जगह यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर मुहर लगा दिया है। सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी।

10 साल बाद नौकरी छोड़ी तो मिलेंगे 10 हजार

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10 हजार रुपए का पेंशन मिलेगा। कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत होती है, तो उनकी पत्नियों को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा कि उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती हैं। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा।

सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशनदाता को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा।


NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प मिलेगा

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर भी लागू होगा जो NPS की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करेगी, जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में जो स्कीम चाहें वो ले सकते हैं। ऐसे में कर्मचारी दोनों में से एक पेंशन स्कीम का फायदा ले सकेंगे।

विपक्ष ओपीएस को लेकर करता है राजनीति

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर राजनीति करता रहा है। क्योंकि, नई पेंशन स्कीम में सुधार की लगातार मांग उठ रही थी। इसके बाद ही डॉ. सोमनाथन की कमेटी का गठन किया गया था। वहीं, UPS में सरकार का योगदान 18.5% होगा।

UPS स्कीम की 4 प्रमुख बाते?

  • UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यह रिटायरमेंट के पहले के 12 महीना की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा।
  • कर्मचारियों को 25 साल की सर्विस करने के बाद ही यह पेंशन मिलेगी।
  • अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन का प्रावधान होगा। इसके तहत मिल रही पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा।
  • अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है, तो उसे 10 हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलेगी।

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