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बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने माता-पिता की सहमति हो सकती है जरूरी

न्यूयॉर्क। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेना जरूरी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम नियमों के लिए मसौदा जारी किया है। बता दें, व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण नियमों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। सरकार ने अब जो मसौदा तैयार किया है, उसमें नियमों के उल्लंघन पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है। अभी सरकार ने नियम जारी करने को लेकर लोगों से राय मांगी है। इस पर 18 फरवरी के बाद अंतिम फैसला होगा, जिसमें लोगों की राय पर गौर किया जाएगा। वहीं नियम नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगेगा।

250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान

इस अधिसूचना में कहा गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 40 की उप-धाराओं (1) और (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा लोगों की जानकारी के लिए जारी किया है। इस नियम में डेटा फिड्यूशरी पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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