भोपालमध्य प्रदेश

MP में 25 अप्रैल के बाद ही होगी पंचायत चुनाव की घोषणा, नए परिसीमन के आधार पर बनेगी वोटर लिस्ट

भोपाल। मप्र में पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने नए परिसीमन के आधार पर मतदाता सूची बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अधिकारियों को यह काम 25 अप्रैल तक पूरा करना है। मप्र में अब पंचायत चुनाव की घोषणा 25 अप्रैल के बाद होने की संभावना है।

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नवीन परिसीमन के आधार पर सौंपा काम

चुनाव आयोग ने रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व वेंडर को 16 मार्च से 28 मार्च तक नवीन परिसीमन के आधार पर क्षेत्र विभाजन का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। पंचायतवार वार्ड विभाजन का आधार पत्रक तैयार करने, मतदाताओं को क्षेत्रवार संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड में यथास्थान शिफ्ट करने, मतदान केंद्रों का चिन्हांकन एवं युक्तियुक्तकरण तथा गलतियों को सुधार कर फोटोरहित या फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने का काम दिया है।

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बैठकों का करना होगा आयोजन

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वेंडर द्वारा अधिकारी को जांच सूची और डुप्लीकेट सूची देना होगा। वहीं फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन करवाना होगा। 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक तक मतदाता सूची को सार्वजनिक करने के लिए प्रमाणपत्र अपलोड करने के साथ ही कलेक्टर व अनुविभागी अधिकारी के साथ स्टेंडिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन करना होगा।

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25 अप्रैल तक काम पूरा करने के निर्देश

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 11 अप्रैल तक दावे आपत्ति प्राप्त करने के बाद 16 अप्रैल तक उनका निराकरण करना होगा। 18 अप्रैल को दावे आपत्ति की चेकलिस्ट तैयार कर उसमें गलतियां सुधार करने के बाद 21 अप्रैल तक फोटोयुक्‍त या फोटो रहित मतदाता सूची जनरेट करना होगी। वहीं 25 अप्रैल तक मतदाता सूची को ग्राम पंचायत व अन्य स्थानों पर सार्वजनिक करना होगा।

मतदाता सूची का होगा पुनरीक्षण

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत निर्वाचन नियम-1995 के नियम-9 एवं नियम-18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम-14 की अपेक्षानुसार पंचायतों के आगामी निर्वाचन के लिए 1 जनवरी 2022 की संदर्भ तिथि के आधार पर पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है।

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