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नॉर्थ ईस्ट के निवासियों पर आपत्तिजनक टिपप्णी करने वाले के खिलाफ FIR, वाट्सअप पर की थी पोस्ट, मिसरोद थाने में दर्ज हुआ मामला

भोपाल। नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों पर वाट्सअप के जरिए टिप्प्णी करना एक शख्स को भारी पड़ा गया है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 153 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। मिसरोद थाने से मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भेजने वाले सुनील भंडारी के खिलाफ आपराधिक मामला कायम किया गया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले को पीपुल्स पोस्ट ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

इस पोस्ट के कारण भंडारी के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर

यह है पूरा मामला

भोपाल की कोरल वुड सोसाइटी के निवासी और सोसाइटी के ट्रेजरर सुनील भंडारी ने सोसाइटी के वाट्सअप ग्रुप पर नॉर्थ ईस्ट के निवासियों के खान-पान को लेकर एक सप्ताह पहले एक पोस्ट डाली थी। इसे पूर्वोत्तर के निवासियों का अपमान बताते हुए क़ॉलोनी के ही रहवासी और वाट्सएप ग्रुप के मेंबर हरेकृष्ण डेका ने इसकी शिकायत ट्वीट के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हमेत बिस्वा शर्मा और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को की थी।

ट्वीट के जरिए भी भेजी गई थी शिकायत

 

इन ट्वीट्स के जरिए इस आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सुनील भंडारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि इस शिकायत के बाद अभद्र टिप्पणी करने वाले सुनील भंडारी ने वाट्सअप ग्रुप पर माफी मांगी थी, लेकिन एमपी असमीज एसोसिएशन इस माफीनामे से संतुष्ट नहीं था। आखिरकार इस मामले में गुरूवार देर शाम मिसरोद थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई।

ट्विटर के जरिए की गई कंप्लेन के बाद सुनील भंडारी ने वाट्सअप मैसेज के जरिए माफी भी मांगी थी

कोर्ट से ही संभव है जमानत

भोपाल के अधिवक्ता मुकेश श्रीवास्तव के अनुसार धारा 153 बी के तहत पंजीकृत मामले गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसके तहत  अधिकतम 5  साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 153 (बी) उस स्थिति में लगाते हैं जब किसी के वक्तव्य के जरिए राष्ट्रीय एकता पर विपरीत प्रभाव डालने जैसी बात कही गई हो। सार्वजनिक रूप से ऐसे बयान या भाषण देने वाले को इस धारा के तहत अधिकतम 5 साल तक की जेल का प्रावधान है।

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