भोपालमध्य प्रदेश

MP में पाबंदियों के बीच मनेगा नए साल का जश्न, न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले इन गाइडलाइन्स को जानना जरूरी

मध्यप्रदेश में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। पिछले साल की तरह इस साल भी नया साल पाबंदियों के बीच मनाना होगा। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लागू है। बता दें कि 31 दिसंबर की रात को सभी होटल-रेस्टोरेंट 7 से 10:30 बजे तक ही खुले रहेंगे।

भोपाल में रात 10.30 बजे तक सेलिब्रेशन

  • नए साल का सेलिब्रेशन रात 10:30 बजे तक ही कर सकेंगे।
  • सेलिब्रेशन 7 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा।
  • प्रशासन की टीमें होटल-रेस्टोरेंट में औचक निरीक्षण भी करेगी।
  • होटल-रेस्टोरेंट में बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी।

इंदौर में रात 10 बजे ही सब बंद

  • कर्फ्यू के 1 घंटे पहले सब कुछ बंद हो जाएगा।
  • पुलिस रात 10 बजे ही होटल, पब और बार-रेस्टोरेंट बंद करा देगी।
  • खजराना गणेश मंदिर में लोग गणेशजी का दर्शन करने आते हैं। इस बार 31 दिसंबर की रात 10 बजे भक्तजनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। रात 12 बजे की आरती पुजारी करेंगे। सुबह 5 बजे मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। दोनों डोज ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
  • शराब की दुकानें रात 10.30 बजे से बंद करना शुरू कर दी जाएंगी।
  • एक साथ ज्यादा संख्या में लोगों के एकत्र होने पर कार्रवाई की जाएगी।
  • नशा करने वालों व दोपहिया वाहन पर 3 सवारी होने पर भी कार्रवाई होगी।

जबलपुर में होटल-रेस्टोरेंट 10:30 बजे तक खुलेंगे

  • होटल और रेस्टोरेंट सहित सभी को रात 10.30 बजे तक खोलने की अनुमति दी।
  • न्यू ईयर की पार्टी मनाने की किसी को अनुमति नहीं होगी।
  • रात 11 बजे के बाद सड़क पर बेवजह मिलने पर कार्रवाई होगी।
  • सार्वजनिक रूप से कहीं भी ग्रुप में मिलने पर धारा 188 का प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

ग्वालियर में न्यू ईयर की गाइडलाइन

  • नाइट कर्फ्यू से पहले न्यू ईयर की पार्टी खत्म करनी होगी।
  • रात 11 बजे के बाद होटल, क्लब या गार्डन में जश्न मनाने पर पुलिस FIR दर्ज करेगी।
  • कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा।
  • मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आयोजक को कराना होगा।
  • हॉल या गार्डन की क्षमता से 50 फीसदी ही लोग पार्टी में शामिल हो सकेंगे।

इन शहरों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नियम

उज्जैन

  • धर्मस्थल सुबह 6 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट और मनोरंजन की सभी जगह रात 11 बजे के पहले ही बंद होंगे।
  • सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में केवल उन लोगों को परमिशन होगी, जिन्होंने दोनों डोज लगवाए हैं।

रतलाम

  • रात 10:30 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे।
  • नाइट कर्फ्यू का सख्ती से करवाया जाएगा पालन।
  • हुड़दंग करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई।

होशंगाबाद

  • होटल रेस्टारेंट समेत सभी जगह रात 11 बजे तक सेलिब्रेशन की परमिशन रहेगी।
  • नशे में गाड़ी चलाते मिलने पर थाने में नया साल शुरू होगा।
  • हुड़दंग करने वालों पुलिस की सख्ती होगी।
  • पचमढ़ी में 31 से 1 जनवरी तक अतिरिक्त पुलिस और यातायात बल मौजूद रहेगा।

गुना

  • 11 बजे से पहले न्यू ईयर के सभी कार्यक्रम खत्म करने होंगे।
  • बेवजह सड़क पर घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
  • 10:30 के बाद डीजे नहीं बजा सकेंगे।
  • होटल, रेस्टोरेंट में दोनों डोज लगा चुके नागरिकों को ही एंट्री मिलेगी।
  • 18 से कम उम्र के युवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

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