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Navjot Sidhu Road Rage Case : नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई एक साल जेल की सजा

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में पटियाला सेशन कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई है।

पटियाला सेंट्रल जेल भेजा जाएगा

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू मेडिकल जांच के लिए पटियाला के माता कौशल्या अस्पताल पहुंचे हैं। इसके बाद उनको पटियाला जेल ले जाया जाएगा।

पीड़ित परिवार ने कही ये बात

मृतक गुरनाम सिंह के परिवार ने कहा कि वह कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट हैं। उनकी बहू परवीन कौर ने कहा कि 34 साल की इस लंबी लड़ाई में उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने सिद्धू के क्रिकेटर और नेता के रसूख पर कभी ध्यान नहीं दिया। सिद्धू को सजा दिलाना ही उनका लक्ष्य था, जिसमें वह कामयाब रहे।

इस मामले में हुई सजा

नवजोत सिद्धू के खिलाफ रोड रेज का मामला साल 1988 का है। सिद्धू का पंजाब के पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से मारपीट की थी। आरोप है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई। जिसमें सिद्धू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया। बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया था। लेकिन 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। दिसंबर 2006 को हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसी फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है।

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