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साल की पहली लोक अदालत में निपटे कई मामले, लोगों को अधिभार में मिली बंपर छूट

मुकेश झा, जबलपुर। वर्ष 2023 की पहली नेशनल लोक अदालत का शनिवार को आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। इसके चलते कोर्ट-कचहरी के झंझटों से मुक्ति मिलते ही आवेदक-पक्षकारों के चेहरे पर खुशी की झलक देखते ही बन रही है।

बता दें कि आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ सहित इंदौर, ग्वालियर के अलावा जबलपुर जिला कोर्ट के अलावा तहसील, तालुका स्तर पर, नगर-निगम और बिजली विभाग में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आज नगर-निगम के सभी 16 संभागीय कार्यालयों में सुनवाई की जा रही है। जिसमें जल कर और संपत्ति कर के अलावा अन्य करों का भुगतान जमा करने पर नियम अनुसार अधिभार में छूट भी करदाता को प्रदान की जा रही है। जिसमें 25 से 100 प्रतिशत तक अधिभार में छूट दी जा रही है।

1 लाख 75 हजार से अधिक लंबित मामलों पर सुनवाई

हाईकोर्ट की तीनों पीठ में कुल 14 खंडपीठ गठित की गई हैं। उधर अधीनस्थ न्यायालयों में 1330 खंडपीठ गठित की गई हैं। यहां 1 लाख 75 हजार से अधिक लंबित मामलों पर सुनवाई की जा रही है। जबकि, 3 लाख से अधिक मामले प्री-लिट्टिगेशन में रखे हुए हैं।

आपसी सहमति से प्रकरणों का हो रहा निराकरण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में हाईकोर्ट सहित जिला कोर्ट में आपसी परस्पर सहमति से प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। हालांकि, पूर्व की तहर इस बार भी सहमति से विवादों का पटाक्षेप किया जा रहा है।

इन विभागों में अधिभार की छूट दी गई

नेशनल लोक अदालत में नगर निगम, विद्युत विभाग के अलावा कई विभाग ऐसे हैं जहां पर लोक उपयोगी जनसुविधाओं में बिजली, संपत्ति और जल कर के मामले में अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

न कोई जीत रहा न कोई हार रहा

इस अदालत की खासियत यह है कि पक्षकार की कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। इस प्रक्रिया में न्याय मिलने पर न किसी की जीत होती है और न ही किसी की हार होती है। इसलिए यह वैकल्पिक न्यायदान की सबसे बेहतर है।

इस वर्ष 4 दिन रहेगी देश में लोक अदालत

साल 2023 में नेशनल लोक अदालत के लिए इस साल चार तिथियां घोषित की गई हैं। जिनमें पहली तिथि 11 फरवरी की है, दूसरी तिथि मई 13 और तीसरी सितंबर 9 की है। वहीं, आखिरी तिथि 9 दिसंबर 2023 की है। इन चारों दिन पूरे देश में लोक अदालत लगाई जाएगी।

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