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मुंबई में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू, प्रदर्शन… नारेबाजी समेत रहेंगी कई पाबंदियां

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 2 जनवरी 2023 तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। पांच या इससे अधिक लोगों के एक ही जगह पर इकट्ठे होने पर मनाही है। इसके अलावा सार्वजनिक सभा के प्रदर्शन पर भी रोक है। मुंबई पुलिस ने यह आदेश शहर में शांति, सुव्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी तरह की रुकावटों से बचने के लिए जारी किया है।

हथियारों के प्रदर्शन पर रोक

मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, राज्य में चार दिसंबर से दो जनवरी तक हथियारों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई में 2 जनवरी तक क्या-क्या प्रतिबंध रहेंगे

  • आदेश के मुताबिक एक जगह पर पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर बैन होगा।
  • पब्लिक प्लेस में डीजे, बैंड, पटाखे, लाउडस्पीकर या अन्य वाद्ययंत्रों के बजाने पर पाबंदी होगी।
  • सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस और जमावड़ा या सभा पर बैन होगा।
  • कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, लोकल इंस्टीट्यूशंस के आसपास लोगों के जमा होने पर बैन होगा। यहां तक कि स्कूल-कॉलेजों और बाकी शैक्षणिक संस्थानों में भी मीटिंग आयोजित नहीं की जाएगी।
  • कंपनियों की नॉर्मल मीटिंग्स पर भी बैन होगा।
  • दुकानों और संस्थानों के व्यापार से जुड़ी सभी बैठकों, सभाओं पर भी पाबंदी लागू होगी।
  • विवाह सामारोहों, कब्रिस्तान या श्मशान घाट तक जाते वक्त भीड़ जुटाने, अंतिम संस्कार सभाओं, कंपनियों, क्लब, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की मीटिंग पर बैन होगा।
  • तेज आवाज में गाना बजाने पर भी पाबंदी होगी।

क्यों लगाए गए हैं प्रतिबंध?

बता दें कि साल का आखिरी महीना चल रहा है और नया साल नजदीक है। इसी महीने क्रिसमस भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए 2 जनवरी तक शहर में धारा 144 लागू करने की घोषणा की है।

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