
नई दिल्ली। भारत में मौजूद अफगानिस्तान की एक डिप्लोमैट को सोने की तस्करी करते गिरफ्तार किया गया है। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से 25 किलो सोने की तस्करी करते पकड़ा गया। भारतीय रुपए में इस सोने की कीमत 18.6 करोड़ रुपए आंकी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला राजनयिक की पहचान जाकिया वर्दाक के रूप में हुई है।
मुंबई एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने महिला के पास से सोना बरामद किया। उन्होंने अपने कपड़ों में सोने के बार छिपाए हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना 25 अप्रैल की है। हालांकि, इसकी जानकारी अब मिली है।
25 अप्रैल को जाकिया अपने बेटे के साथ लौटी थीं मुंबई
एक अंग्रेजी अखबार समूह की रिपोर्ट के अनुसार, जाकिया वर्दाक को 25 अप्रैल को मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। हालांकि, इस बारे में जानकारी आज ही सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को इसकी पहले से गुप्त सूचना मिली थी जिसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर संबंधित पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया था। अफगानी राजनयिक 58 साल की जाकिया 25 अप्रैल की शाम करीब 5:45 बजे अपने बेटे के साथ अमीरात की फ्लाइट से मुंबई लौटीं थी। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मां-बेटे ने ग्रीन चैनल का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि इस रूट का तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास ऐसा कोई सामान नही है जिसे कस्टम डिपार्टमेंट से चेक करने की जरूरत हो। लेकिन, एग्जिट गेट पर DRI के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया।
तलाशी लेने पर कपड़ों में मिला सोना
रिपोर्ट में कहा गया है कि जाकिया और उनके बेटे के पास पांच ट्रॉली बैग, एक हैंड बैग, एक स्लिंग बैग और एक पिलो था। डिप्लोमैट होने की वजह से उनके बैगेज पर कोई टैग नहीं लगा था। इसके बाद DRI अधिकारियों ने उनसे सोने के बारे में पूछा गया, लेकिन दोनों ने इस बारे में साफ इनकार कर दिया। DRI की महिला अधिकारी ने उनके सामानों की तलाशी की तो उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद राजस्व महिला अधिकारी डिप्लोमैट को अलग कमरे में ले गईं। यहां पर तलाशी के दौरान डिप्लोमैट की जैकेट, लेगिंग, घुटने की कैप और कमर की बेल्ट से सोना बरामद हुआ। इसमें 1 किलो के वजन वाले 24 कैरेट सोने के 25 बार शामिल थे। जाकिया के पास सोने की वैधता से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं थे।
डिप्लोमैटिक की नहीं हुई गिरफ्तारी
रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने ‘पंचनामा’ के तहत सोना जब्त कर लिया और अफगान राजनयिक के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सोने की तस्करी का मामला दर्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक, कस्टम्स ऐक्ट 1962 के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास से जब्त हुए सोने की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा होती है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार करके आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है। हालांकि, अफगान राजनयिक को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि अफगान राजदूत होने के कारण उन्हें डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी हासिल है।
जाकिया ने आरोपों से झाड़ा पल्ला
बता दें कि जाकिया भारत में अफगानिस्तान की इकलौती और वरिष्ठ महिला राजदूत है। साथ ही कॉन्सुल जनरल भी। अपने ऊपर लगे इन आरोपों से जाकिया ने पल्ला झाड़ते हुए इन्हें गलत बता दिया और साथ ही हैरानी भी जताई। जाकिया ने यह भी बताया की इस समय वह मुंबई में नहीं है।