
आगामी चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने जिलों के कलेक्टर्स को नए दिशा निर्देश दिए हैं। नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण रखने के लिए समस्त जिलों एवं राज्य स्तर पर कमेटी का गठन होगा। इस कमेटी को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी MCMC कहा जाएगा।
उम्मीदवारों की व्यय सीमा निर्धारित
राज्य स्तरीय MCMC में ये होंगे सदस्य
राज्य स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष सचिव राज्य निर्वाचन आयोग और सदस्य सचिव अपर और संयुक्त संचालक जनसंपर्क होंगे। वहीं समिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए नियुक्त एक प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार, समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
जिला स्तरीय MCMC में ये होंगे सदस्य
- जिला स्तरीय एमसीएमसी के अध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर और मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत होंगे।
- सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे।
- समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष, प्रतिष्ठित नागरिक (जिसकी किसी राजनैतिक दल से संबंद्धता नहीं हो) और कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगे।
मीडिया में विज्ञापन देने के होंगे नियम
- यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी, वेबसाइट, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हॉल, रेडियो) पर प्रकाशित और प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट “क”) में आवेदन करना होगा।
- समिति द्वारा अप्रूवल और संशोधन के बाद ही विज्ञापन का प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा।
- आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन/प्रसारण से नहीं होना चाहिए।
- पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन और प्रसारण के दिनांक से 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
- समिति द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्र का निराकरण दो कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदक को समिति के निर्णय से अवगत कराया जाएगा।
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