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मेरठ नीला ड्रम मर्डर केस में फैसला, दोषी साहिल-मुस्कान को फांसी की सजा; कोर्ट ने जघन्य हत्याकांड माना

मेरठ के चर्चित नीले ड्रम वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में 14 अक्टूबर को अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। इस मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई गई है।
मेरठ नीला ड्रम मर्डर केस में फैसला, दोषी साहिल-मुस्कान को फांसी की सजा; कोर्ट ने जघन्य हत्याकांड माना
मेरठ नीला ड्रम मर्डर केस में फैसला, साहिल-मुस्कान को फांसी की सजा

मेरठ। सौरभ की हत्या 3 मार्च 2025 को मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में हुई थी। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिए गए थे। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

सुनवाई के दौरान मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया था। सजा सुनाने से पहले अदालत ने साहिल से पूछा कि क्या उसने पहले कोई अपराध किया है, जिस पर उसने इनकार कर दिया।

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वकीलों ने फैसले पर जताई संतुष्टि

फैसले के बाद वकीलों ने इसे अहम बताते हुए संतोष जताया और दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग का समर्थन किया। इस दौरान अदालत परिसर में मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए।

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ की हत्या

मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में 3 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की हत्या हुई थी। आरोप था कि हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में रखा गया और सीमेंट से भरकर छिपा दिया गया। इस घटना ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं।

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19 मार्च को गिरफ्तार हुए थे मुस्कान और साहिल

पुलिस ने मामले की जांच के बाद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया था। दोनों को 30 सितंबर 2026 को अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद 14 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर फैसला निर्धारित किया गया था। 

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Rohit Sharma
By Rohit Sharma

पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय...

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