ग्वालियरमध्य प्रदेश

हाई कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा अधिकारी भर्ती के साक्षात्कार पर रोक लगाई

मध्य प्रदेश शासन व पीएससी को नोटिस जारी कर 30 तक जवाब मांगा

पीपुल्स संवाददाता, ग्वालियर। हाई कोर्ट ने चिकित्सा अधिकारी भर्ती के उस साक्षात्कार पर रोक लगा दी है, जिसके आधार पर प्रदेश में 576 पद भरे जाने थे। इन पदों के लिए 27 सितंबर को पीएससी (पब्लिक सर्विस कनेक्शन) साक्षात्कार करने जा रहा था। कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन व पीएससी को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा है।

डॉ. रोनक शर्मा सहित पांच डाक्टरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने तर्क दिया कि चिकित्सा अधिकारी का पद राजपत्रित है। द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है। इस तरह के पद को साक्षात्कार के माध्यम से नहीं भरा जा सकता है। साक्षात्कार में पक्षपात की संभावना अधिक है। पदों को भरने के लिए लिखित टेस्ट लिया जाना चाहिए, उस मेरिट के आधार पर उम्मीदारों को चयन कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए। पीएससी ने साक्षात्कार के माध्यम से पद भर रही है। यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी है, इसलिए 27 सितंबर को होने वाले साक्षात्कार पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए साक्षात्कार पर रोक लगा दी और मध्य प्रदेश शासन व पीएससी को नोटिस जारी कर 30 सितंबर तक जवाब मांगा है।

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