
इंदौर जिला कोर्ट ने आज मारपीट के 11 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 6 आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 4-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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मारपीट मामले में सुनाई सजा
इंदौर जिला कोर्ट ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्ग्विजय सिंह और पूर्व सासंद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 आरोपी दोषी करार दिया है। उज्जैन में 17 जुलाई 2011 के विवाद और मारपीट मामले में सजा सुनाई गई है। 3 आरोपियों को बरी किया है। आरोपियों को धारा 325 के तहत सजा सुनाई गई है। हालांकि कोर्ट से ही मौके पर जमानत मिल सकती है।
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भोपाल जिला अदालत के विशेष न्यायालय में इस मामले में अपने बयान दर्ज कराए थे। उज्जैन में 17 जुलाई 2011 को काले झंडे दिखाए जाने के दौरान ABVP के कार्यकर्ता अमय आप्टे पर जानलेवा हमले की कोशिश का आरोप था। उज्जैन में दिग्विजय सिंह के काफिले में भाजपा द्वारा काले झंडे दिखाने का मामला है। भाजपा कार्यकर्ताओं की काले झंडे दिखाने के बाद कांग्रेसियों ने पिटाई की थी।
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मामले में ये हैं आरोपी
बता दें कि इस मामले दिग्विजय सिंह के अलावा पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू, विधायक महेश परमार, पूर्व शहर अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष जयसिंह दरबार (वर्तमान में बीजेपी नेता) मुकेश भाटी, असलम लाला आरोपी हैं। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता जयंत राव की शिकायत पर जीवाजी गंज थाने उज्जैन में मामला दर्ज हुआ था। दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। मामले में मारपीट सहित अन्य धारा में केस दर्ज है।