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गुना में लव जिहाद : जख्मों में मिर्च भरकर फेवीक्विक से चिपका दिए थे होंठ; आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

गुना। लव जिहाद मामले में युवती के साथ बर्बरता करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। रविवार सुबह प्रशासन बुलडोजर के साथ पहुंचा और आरोपी के अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को ध्वस्त किया गया। आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, युवती को दिए जख्मों पर मिर्च पाउडर और होंठ में फेवीक्विक भर दी थी। युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है।

युवती की एक आंख की रोशनी गई

आरोपी अयान पठान ने युवती को एक महीने तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा था। इस दौरान उसने लड़के के साथ मारपीट की और बुरी तरह प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं 18 अप्रैल की तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार ही पर कर दी। अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती युवती ने पुलिस को बताया कि अयान पठान उसे बेदम होने तक पीटा, इसके बाद आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। शरीर पर जो जख्म के निशान बने थे, उस पर भी आरोपी ने मिर्ची डाल थी। मुंह में भी मिर्च भर दी और होंठ फेवीक्विक (Fevikwik) से चिपका दिए, जिससे कि मैं चिल्ला न सकें।

हैवानियत की शिकार हुई युवती की एक आंख की रोशनी चली गई है। दूसरी आंख से भी धुंधला दिखाई दे रहा है। शनिवार शाम को उसे ऑपरेशन के लिए गुना जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर कर दिया गया।

बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात

गुना तहसीलदार के अनुसार, शुक्रवार सुबह राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शासकीय भूमि पर आरोपी अयान पठान द्वारा अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मान सिंह ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना रवि मालवीय, नगर पुलिस अधीक्षक गुना ज्योति उमठ, तहसीलदार गुना नगर जीएस बैरवा, थाना प्रभारी केंट दिलीप राजोरिया, सहित पुलिस बल, राजस्व, नगर पालिका का अमला मौजूद था।

कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा

दरअसल, 18 अप्रैल 2024 को पीड़िता के आवेदन पर आरोपी अयान पठान के विरुद्ध थाना केंट पुलिस द्वारा अप.क्र.-399/2024 धारा 294,323,506 भादवि0, धारा 376(2)(एन),342,327 भादवि दर्ज कर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश से आरोपी अयान जिला जेल गुना में बंद है।

नोटिस जारी कर तोड़ा मकान

आरोपी अयान पठान द्वारा ग्राम पिपरोदा तहसील गुना नगर की शासकीय भूमि पर मकान बनाकर अवैध अतिक्रमण पर न्यायालय तहसीलदार गुना नगर द्वारा मध्य प्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत नोटिस जारी किया गया। शुक्रवार को राजस्व, पुलिस, नगरपालिका द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाई करते हुए जेसीबी मशीन से आरोपी के मकान को ध्वस्त किया गया।

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