इंदौरमध्य प्रदेश

न्यायालय का फैसला : पत्नी को फावड़ा मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा

इंदौर। 2 साल पहले शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा पति के प्लॉट बेचने व बनवाने के विवाद में पति द्वारा पत्नी के सिर पर फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में जिला न्यायाधीश द्वारा अपराध में आरोपी पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। वही 2000 रुपए का अर्थ दंड भी दिया गया है।

क्या है मामला ?

अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 21 मार्च 2020 की है। जब फरियादी लोकेश द्वारा यह रिपोर्ट लिखाई गई कि घटना के समय वह दुकान पर था। तभी उसके दोस्त अनुज ने फोन पर उसे सूचना दी कि जीजा दिनेश साहू ने उसकी बहन को फावड़े से सिर पर मार दिया है, जिससे उसकी बहन जमीन पर पड़ी हुई है। घटना के समय जब लोकेश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन द्रोपदी साहू घर में मूर्छित अवस्था में पड़ी है। उसके सिर से खून बह रहा है।

दो साल से कोर्ट में चल रहा था मामला

लोकेश द्वारा मौके पर मौजूद कुछ लोगों से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि मृतिका द्रोपति को उसके पति ने प्लॉट बेचने व बनवाने के विवाद के बाद सिर पर फावड़े से वार कर दिया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामला न्यायालय में चल रहा था। वहीं 2 वर्ष बाद पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

(इनपुट- हेमंत नागले)

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