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गांधीजी के बारे में मिथ्या वाचन करने पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कानूनी नोटिस

गांधीजी के बारे में मिथ्या वाचन करने पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कानूनी नोटिस
ग्वालियर। पत्रकार और गांधीवादी कार्यकर्ता डॉ. राकेश पाठक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में मिथ्यावाचन करने पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि सिन्हा सात दिन में अपने बयान पर लिखित में सार्वजनिक माफी मांगें अन्यथा अदालती कार्यवाही के लिए कदम उठाया जाएगा। 23 मार्च को ग्वालियर के आईटीएम विश्वविद्यालय में डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान में मनोज सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा था कि 'शायद कम लोगों को मालूम है... देश में अनेक पढ़े लिखे लोगों को यह भ्रांति है कि गांधी जी के पास लॉ डिग्री थी, गांधी जी के पास कोई डिग्री नहीं थी।'

मनोज सिन्हा का बयान पूरी तरह मिथ्या है

नोटिस में कहा गया है कि मनोज सिन्हा का बयान पूरी तरह मिथ्या है और गांधी जी की शैक्षणिक योग्यता को धूमिल करने और मृत्यु उपरांत उन्हें अपमानित करने की गरज से दिया गया है। सोशल मीडिया पर उनके बयान के वायरल होने के कारण देश दुनिया में गांधी जी की छवि धूमिल हुई है। डॉ. पाठक ने कहा है कि न केवल वे बल्कि जो लाखों, करोड़ों लोग महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हैं, वे सब इस बयान से आहत हुए हैं। https://twitter.com/psamachar1/status/1639510266982420486?t=FtFeaRQ_D0ENwoq0FGrKKQ&s=08 डॉ. पाठक की ओर से उनके वकील भूपेंद्र सिंह चौहान, पंकज सक्सेना ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को राजभवन, जम्मू कश्मीर के पते पर रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा है। राजभवन के आधिकारिक ईमेल पर भी नोटिस प्रेषित कर दिया गया है। नोटिस की प्रतिलिपि उपराज्यपाल की नियोक्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी संलग्न की गई है। ये भी पढ़ें- कर्नाटक चुनाव से पहले बड़ा फैसला : बोम्मई सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को किया खत्म, वोक्कालिगा-लिंगायत समुदाय का रिजर्वेशन बढ़ाया
Shivani Gupta
By Shivani Gupta

शिवानी गुप्ता | MCU, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन | 9 वर्षों की टीवी और डिजिटल तक की य...

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