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कर्नाटक चुनाव से पहले बड़ा फैसला : बोम्मई सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को किया खत्म, वोक्कालिगा-लिंगायत समुदाय का रिजर्वेशन बढ़ाया

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने शुक्रवार को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को लेकर बड़े फैसले किए। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने OBC मुसलमानों के लिए आवंटित 4% आरक्षण को खत्म कर दिया। इस 4% कोटे को वोक्कालिगा और लिंयागत समुदाय के मौजूदा आरक्षण में जोड़ा जाएगा।

मुस्लिम समुदाय को मिलेगा EWS कोटे का लाभ

मुस्लिम समुदाय को अब 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। मुसलमान श्रेणी 2 बी के तहत आते हैं। उन्हें EWS कोटे का लाभ मिलेगा, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, मुदलियार, जैन और अन्य समाज शामिल हैं। इस फैसले के बाद पंचमसालियों, वीरशैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% हो गया है। वहीं वोक्कालिगा के लिए कोटा 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है।

सरकार ने बढ़ाया आरक्षण कोटा

शुक्रवार (24 मार्च) को हुई कैबिनेट बैठक में बोम्मई सरकार ने आरक्षण कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 56 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षण 15 से 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 3 से 7 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। अब ये नई सिफारिशें राज्य द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही लागू कर दी जाएंगी।

सीएम बोम्मई ने क्या कहा

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि, धार्मिक अल्पसंख्यकों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों के लिए चार फीसदी आरक्षण को 2सी और 2डी के बीच दो हिस्सों में बांटा जाएगा। सीएम बोम्मई ने कहा- धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए संविधान के तहत कोई प्रावधान नहीं है। यह किसी भी राज्य में नहीं है। आगे जाकर कोई धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने को चुनौती दे सकता है। इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है।

राज्य में पहले आरक्षण को लेकर क्या स्थिति थी

  • श्रेणी 1 (पिछड़ा वर्ग) 4%
  • श्रेणी 2A (ओबीसी) 15%
  • श्रेणी 2B (मुस्लिम) 4%
  • श्रेणी 3A (वोक्कालिगा आदि) 4%
  • श्रेणी 3B (पंचमशाली लिंगायत, मराठा, बंट, ईसाई समेत लिंगायत) 5%
  • अनुसूचित जाति 15%
  • एसटी 3%
  • कुल 50%

कैबिनेट बैठक के बाद वर्तमान सिफारिशें

  • श्रेणी 1 (पिछड़ा वर्ग) 4%
  • श्रेणी 2A (ओबीसी) 15%
  • श्रेणी 2B 0%
  • श्रेणी 2C (वोक्कालिगा, आदि) 6%
  • श्रेणी 2D (पंचमशाली लिंगायत, मराठा, बंट, ईसाई सहित लिंगायत) 7%
  • अनुसूचित जाति 17%
  • एसटी 7%
  • कुल 56%

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