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Kolkata Doctor Rape Murder Case : SC ने कहा- कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटें डॉक्टर, नहीं तो राज्य सरकार करे कार्रवाई; CBI से मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 16 सितंबर तक नई स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार के रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर्स के हड़ताल के चलते 23 मरीजों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी डॉक्टर्स को कल शाम 05 बजे तक काम पर वापस लौटने को कहा है। ऐसा न करने पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने की छूट दी है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने CCTV फुटेज पर उठाए सवाल

पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंपे गए थे। इस पर सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ‘हां’ में जवाब दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रात 8:30 बजे से 10:45 बजे तक की गई तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की फुटेज को सीबीआई को सौंपने की बात पूछी।

एसजी ने कहा कि उन्हें केवल 27 मिनट के 4 वीडियो क्लिप प्राप्त हुए हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि 8:30 से 10:45 तक जो सबूत जुटाए गए हैं, उसके वीडियो के कुछ हिस्से दिए गए हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। हार्ड डिस्क भरी हुई थी जो पूरी दी जा चुकी है।

हड़ताल से 23 मरीजों की मौत

कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि रेप-मर्डर की घटना के बाद डॉक्टरों द्वारा काम न करने के कारण 23 मरीजों की मौत हो गई। 6 लाख से अधिक मरीजों को इलाज नहीं मिला। उन्होंने इसे एक गंभीर स्थिति के रूप में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को कल शाम पांच बजे तक वापस जाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार को कार्रवाई करने को कहा है।

नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करे CBI

सीबीआई के वकील ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय का उल्लेख नहीं किया गया और यह भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियोग्राफी किसने की। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 16 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया।

अस्पताल की सुरक्षा पर जोर

सुनवाई के दौरान अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और CISF के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती के लिए आवश्यक उपकरण और आवास की व्यवस्था करे ताकि अस्पताल की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए सुनवाई की।

कोलकाता रेप-मर्डर केस- संदीप घोष और आरोपी संजय रॉय (फाइल फोटो)

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था ?

8-9 अगस्त के दरमियान कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर कर दिया गया था।पीड़िता नाइट शिफ्ट करके एक जूनियर डॉक्टर के साथ खाना खाने के बाद ट्रेनी डॉक्टर सेमिनार हॉल में थोड़ी देर रेस्ट करने गई थी, लेकिन सुबह तक नहीं लौटी। वह मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा थी। 9 अगस्त सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में अर्धनग्न और चोटिल अवस्था में मिला था। पुलिस ने बताया था कि ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर उसकी हत्या की गई है। घटनास्थल पर शव खून से लथपथ पड़ा मिला था। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी।

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