राष्ट्रीय

हिजाब विवाद: कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश- खोलें स्कूल-कॉलेज, फैसले आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक, अब सोमवार को होगी सुनवाई

हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान मामले में अंतरिम आदेश देते हुए फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है। साथ ही स्कूल-कॉलेज पुन: खोलने के लिए निर्देशित किया है।


हाईकोर्ट ने कहा- खोलें स्कूल-कॉलेज

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वह स्कूल-कॉलेजों को पुन: खोलने के लिए आदेश जारी कर रहा है। साथ ही मामले का निस्तारण होने तक विद्यार्थी किसी भी प्रकार के धार्मिक वस्त्र यानी स्कार्फ, गमछे आदि पहनने की जिद न करें। शांति और सद्भाव बना रहना चाहिए।

ये भी पढ़ें: कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर सुनवाई, सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा मामला

हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा सुप्रीम कोर्ट

दरअसल, गुरुवार सुबह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु राज अवस्थी ने अपनी अध्यक्षता में जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी को शामिल करते हुए हाईकोर्ट की फुल बेंच यानी 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ का गठन किया। उधर, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा था।

पीठ ने कहा, अंतिम फैसले का इंतजार करे

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और क्या धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर हिजाब पहनना अनिवार्य है? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मीडिया को कही-सुनी बातों को रिपोर्ट नहीं करने की हिदायत भी दी। पीठ ने कहा कि मामले में अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए।

अंतरिम व्यवस्था के विचार-विमर्श के लिए तैयार

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ से कहा कि वह मामले में अंतरिम व्यवस्था करने के लिए अटॉर्नी जनरल के साथ बैठकर विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं। वहीं, अन्य पक्षों की ओर से अधिवक्ता देवदत्त कामत और कालीश्वरम राज ने भी अंतरिम व्यवस्था करने की मांग पर सहमति जताई है।

राष्ट्रीय की अन्य खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

संबंधित खबरें...

Back to top button