
नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई तक टाल दी है। इसी के साथ ही यह तय हो गया है कि हेमंत चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाह नहीं आ पाएंगे। अब इस मामले में 6 मई को अगली सुनवाई होगी।
कोर्ट ने सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर ED से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और 6 मई तक उनसे जवाब देने को कहा। पीठ ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट मामले में सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुना सकता है। 28 फरवरी को आदेश सुरक्षित रखा गया था।
सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी ने कहा कि वे मामले में अंतरिम जमानत चाहते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम सोरेन ने 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी पर निर्णय नहीं सुना रहा है। सोरेन को 31 जनवरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और राज्य के तत्कालीन परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।
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