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नीट-पीजी काउंसिलिंग के पहले राउंड के रिजल्ट पर जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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नीट-पीजी काउंसिलिंग के पहले राउंड के रिजल्ट पर जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जबलपुर। मेडिकल नीट पीजी काउंसलिंग मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। नीट पीजी काउंसिलिंग के पहले राउंड के रिजल्ट पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस मामले में रीवा निवासी डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और अन्य जिलों के डॉक्टरों ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर को निर्देश दिए कि 24 नवंबर रात 12 बजे तक पहले राउंड की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन रिजल्ट घोषित न करें।

मेरिट लिस्ट पर उठा था सवाल

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नीट-पीजी की ओर से तैयार की गई मेरिट लिस्ट नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत जारी की गई थी। लेकिन राज्य शासन ने दूसरी बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाकर अपनी अलग मेरिट लिस्ट तैयार की। इस प्रक्रिया के कारण याचिकाकर्ताओं की रैंकिंग प्रदेश की सूची में कम हो गई, जबकि नीट की सूची में उनकी रैंकिंग अच्छी थी।

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिवीजन बेंच ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक पहले राउंड की काउंसिलिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। मेडिकल पीजी काउंसिलिंग से जुड़े इस मामले में अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी।  
People's Reporter
By People's Reporter

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