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इंदौर : मॉडिफाइ साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों पर यातायात प्रबंधन की कार्रवाई, पकड़े जाने पर व्यापारी बोला- हम सिर्फ रखते हैं, बेचते नहीं

हेमंत नागले, इंदौर। मध्य प्रदेश में गोली और फटाखे जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में इंदौर में भी यातायात प्रबंधन द्वारा मॉडिफाइ साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों के यहां छापेमार कार्रवाई की गई। जहां से भारी मात्रा में गोली और पटाखों जैसी आवाज निकालने वाले मोडिफाइ साइलेंसर बरामद किए गए। दो दुकानों पर की गई कार्रवाई में 117 मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए।

दुकान संचालक बोला- हम सिर्फ रखते हैं, बेचते नहीं

डीसीपी(ट्रैफिक) मनीष अग्रवाल के मुताबिक, आयुक्त ने अमानक साइलेंसर, फिल्म लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। आयुक्त कार्यालय से आदेश भी जारी हो चुके हैं। इसके बाद भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदौर में यातायात विभाग द्वारा ऐसी दो दुकानों पर कार्रवाई की गई जो मोडिफाइड साइलेंसर बेच रहे हैं। इस दौरान दुकान संचालक बोलता नजर आया कि, हम सिर्फ रखते हैं, बेचते नहीं हैं। जिसपर विभाग के अधिकारियों ने दुकान संचालक को फटकार लगाई।

दुकान संचालकों पर केस दर्ज

वहीं दोनों दुकान संचालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182ए (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाइक में मॉडिफाइ साइलेंसर लगाना भी एक तरह से अपराध है, जिसमें कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 ए (3) में 1 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है।

बता दें कि, शहर में बिगड़ रही यातायात व्यवस्था और मोटरसाईकिलों के सायलेंसर से पटाखों और फायरिंग जैसी आवाज निकालने की वजह से कई बार कई इलाकों से कंप्लेंट आती है। लेकिन बाइक सवार ऐसी आवाजें निकालकर भाग जाते हैं।

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