इंदौरमध्य प्रदेश

Indore News: भय्यूजी महाराज सुसाइड केस में आरोपी सेवादार विनायक को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मध्यप्रदेश के बहुचर्चित संत भय्यूजी महाराज के सुसाइड केस में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक और आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने सेवादार विनायक को बेल दे दी है। वो करीब 3 साल से जेल में सजा काट रहा है। बता दें कि, राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को अपने घर पर ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

आरोपी पलक को मिल चुकी है जमानत

पलक ने सत्र न्यायालय के आदेश को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद पलक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था। जहां से उसे 22 नवंबर 2022 को जमानत मिल गई। पलक पर आरोप है कि उसने भय्यू महाराज के साथ अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें ब्लैकमेल किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पलक और महाराज के बीच मोबाइल पर हुई चैटिंग भी जब्त की थी।

150 पेशी के बाद हुआ था फैसला

जानकारी के मुताबिक, 28 जनवरी 2022 को 3 साल में 32 गवाह और 150 पेशी के बाद इंदौर की कोर्ट ने सभी दोषियों को 6-6 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि तीनों दोषियों को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में दोषी माना गया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी महाराज को पैसों के लिए प्रताड़ित करते थे।

तीनों दोषी 2019 में हुए थे गिरफ्तार

कोर्ट ने पलक, शरद और विनय को आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत दोषी माना है। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को साल जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। बता दें कि, उस वक्त भी ये जानकारी सामने आई थी कि तीनों मिलकर महाराज का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे थे। महाराज ने भी अपने सुसाइड नोट में विनायक का जिक्र किया था, क्योंकि वो भय्यूजी का 16 साल पुराना वफादार सेवक था।

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