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इमरान खान के OCI कार्ड पर भी संकट? भारत छोड़ने के नोटिस को दी अदालत में चुनौती, इस तारीख को होगी सुनवाई!

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने भारत छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अमेरिकी नागरिकता रखने वाले अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इमरान ने इस आदेश पर रोक लगाने और इसे रद्द करने की मांग की है। अब अदालत 26 अक्टूबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी।
इमरान खान के OCI कार्ड पर भी संकट? भारत छोड़ने के नोटिस को दी अदालत में चुनौती, इस तारीख को होगी सुनवाई!

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान इन दिनों एक कानूनी मामले को लेकर चर्चा में हैं। उनकी फिल्मों से अलग इस बार मामला भारत में उनके रहने के अधिकार से जुड़ा है। अधिकारियों की ओर से जारी देश छोड़ने के नोटिस के खिलाफ अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने उनकी याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। इमरान का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका दिए बिना यह आदेश जारी किया गया। उन्होंने नोटिस पर रोक लगाने और उसे रद्द करने की मांग की है। अब इस मामले में अदालत के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी।

26 अक्टूबर को अदालत में होगी सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को इमरान खान की याचिका का जिक्र किया गया। अभिनेता की ओर से वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने जल्द सुनवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने मामले पर सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति कुछ समय पहले ही मिली थी। ऐसे में उन्होंने मामले की तैयारी के लिए समय मांगा। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। इमरान के वकील ने जल्द सुनवाई की जरूरत बताते हुए कहा कि नोटिस में देश छोड़ने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर दी गई है।

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इमरान खान ने नोटिस को क्यों दी चुनौती?

इमरान खान ने अपनी याचिका में अधिकारियों के आदेश को मनमाना और अनुचित बताया है। उनका कहना है कि नोटिस जारी करने से पहले उन्हें न तो अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका मिला और न ही उन्हें कारण समझाए गए। अभिनेता ने अदालत से मांग की है कि याचिका पर अंतिम फैसला आने तक नोटिस के प्रभाव पर रोक लगाई जाए। उनके वकीलों का तर्क है कि इस कार्रवाई से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिलने वाले अधिकारों से जुड़े सवाल उठते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि केवल किसी मामले में आरोप या प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर देश छोड़ने का आदेश देना उचित नहीं है। इन दलीलों पर अदालत का फैसला अभी आना बाकी है।

विरोध प्रदर्शन के बाद जारी हुआ था नोटिस

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इसी दौरान इमरान खान को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। अभिनेता की ओर से दावा किया गया है कि उनका प्रदर्शन के आयोजकों से कोई संबंध नहीं था और उन्होंने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने 14 अक्टूबर को उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया। आदेश में 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा गया है। हालांकि, इस कार्रवाई और प्रदर्शन से जुड़े तथ्यों पर अंतिम कानूनी स्थिति अदालत की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगी।

OCI कार्ड रद्द करने को लेकर भी सवाल

इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्हें एक अलग कारण बताओ नोटिस भी मिला है, जिसमें उनका OCI दर्जा रद्द करने की संभावना पर जवाब मांगा गया है। इस मामले में अभिनेता ने कानूनी राहत की मांग की है।

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अब अदालत के फैसले पर टिकी नजरें

इमरान खान की याचिका में देश छोड़ने के नोटिस को रद्द करने और उस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। 26 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत इन मांगों पर विचार करेगी। 

Aditi Rawat
By Aditi Rawat

अदिति रावत | MCU, भोपाल से M.Sc.(न्यू मीडिया टेक्नॉलजी)| एंकर, न्यूज़ एक्ज़िक्यूटिव की जिम्मेदारियों...

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