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इमरान खान के घर में 30-40 आतंकियों के छिपे होने की खबर… पाकिस्तान की अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक 31 मई तक बढ़ाई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक के अपने आदेश को बुधवार को 31 मई तक बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के 70 वर्षीय अध्यक्ष ने सरकार द्वारा उनकी गिरफ्तारी का डर जताया था।

पंजाब सरकार का सनसनीखेज दावा

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने इमरान खान से जुड़ा एक सनसनीखेज दावा किया है। पंजाब सरकार का कहना है कि इमरान के जमान पार्क स्थित घर में 30-40 आतंकी छिपे हैं। इस बीच पंजाब की अंतरिम सरकार ने पीटीआई को पूर्व प्रधानमंत्री के लाहौर स्थित जमान पार्क आवास में शरण लेने वाले 30-40 आतंकवादियों को पुलिस को सौंपने के लिए 24 घंटे की समय सीमा दी है। पंजाब सरकार के इस दावे के बाद हड़कंप मच गया है।

पीटीआई की अर्जी पर सुनवाई कर रही अदालत

न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद खान के वकील बैरिस्टर गौहर खान की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें पुलिस को खान को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए अदालत के आदेश की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था। खान अदालत में मौजूद नहीं थे। अदालत इमरान खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्योरा मांगने की पीटीआई की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।

खान की पार्टी का दावा है कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। न्यायालय ने खान की गिरफ्तारी पर रोक के अपने आदेश को 31 मई तक बढ़ा दिया। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खान को बड़ी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें दो सप्ताह की सुरक्षात्मक जमानत दी थी और देश में कहीं भी दर्ज किसी भी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की 17 मई तक गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया था।

9 मई को नाटकीय तरीके से गिरफ्तार हुए थे इमरान खान

दरअसल, पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अदालत परिसर में अर्धसैनिक बल पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा 9 मई को खान की नाटकीय तरीके से गिरफ्तारी को ‘अवैध और गैरकानूनी’ करार दिया था। जिसके बाद में पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। पुलिस ने हिंसक झड़पों में मारे गए लोगों की संख्या 10 बताई थी, जबकि खान की पार्टी ने सुरक्षा बलों की गोलीबारी में उसके 40 कार्यकर्ताओं के मारे जाने का दावा किया था।

खबर के अनुसार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज पीटीआई नेताओं मलीका बुखारी और अली मोहम्मद खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए उनकी रिहाई का भी आदेश दिया। खान की गिरफ्तारी के बाद देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद पीटीआई नेताओं को सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने से जुड़े अध्यादेश, 1960 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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