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हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद मामले में मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और स्कूल छात्रा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है

हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है।

3 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला

छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। बता दें कि इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है।

सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

हाईकोर्ट के फैसले से पहले राज्यभर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन, शिवामोगा, बेलगांव, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु और धारवाड़ में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं शिवामोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के जज के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी का आवास

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