
भोपाल। साल 2024 का आज आखिरी दिन है। रात 12 बजे के बाद नए साल का आगाज होगा। लोग साल के आखिरी दिन को यादगार बनाने के लिए शराब पार्टियों का आयोजन भी करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आपको ऐसा करने के लिए एक दिन का लाइसेंस लेना होगा। आबकारी विभाग शराब पार्टी के लिए लाइसेंस जारी कर रहा है। यह लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करके हासिल किया जा सकता है।
एफएल-5 लाइसेंस लेकर ही करें शराब पार्टी
आबकारी विभाग नए साल के स्वागत के लिए एक दिन की शराब पार्टी करने वाले होटल, रेस्टारेंट और रिसोर्ट संचालकों को समझाइश के साथ चेतावनी भी दे रहा कि रंग में भंग न हो, इसलिए एफएल-5 लाइसेंस लेकर ही शराब पार्टी करें। वरना, आबकारी टीम पार्टी के बीच में पहुंचकर कार्रवाई करेगी। इससे पार्टी में आए लोगों का मजा तो किरकिरा होगा ही, साथ ही संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दअरसल, किसी भी सेलिब्रेशन पार्टी में अधिकृत रूप से शराब परोसने और सेवन के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिन का लाइसेंस दिया जा रहा है। यह लाइसेंस लेकर चिन्हित जगहों पर तय अवधि में शराब पार्टी कराई जा सकती है। निर्धारित फीस ऑनलाइन जमा कर लाइसेंस ले सकते हैं।
पार्टी करने वालों पर आबकारी विभाग करेगा कार्रवाई
आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग ने 31 दिसंबर की रात को अनाधिकृत रूप से शराब पार्टी और शराब परोसने वालों होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के अलावा शराब का संग्रहण और तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी की है। मंगलवार को देर रात तक विभाग की 10 अलग-अलग टीमें फील्ड में तैनात रहेगी। एक अन्य टीम आबकारी कंट्रोल रूप में रहेगी, जो सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई के लिए रवाना होगी। लाइसेंस लेने वाले लोग रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोस सकेंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी।
भोपला में इतने लाइसेंस जारी
वहीं बात करें राजधानी भोपाल की तो सोमवार को एफएल-5 के लाइसेंस के लिए काफी ऑनलाइन आवेदन आए हैं। सोमवार शाम तक करीब 20 ही लाइसेंस ही जारी हो सके। असल में दिन भर सर्वर में दिक्कत आती रही है। हालांकि 31 दिसंबर के लिए अब तक करीब 90 लाइसेंस ही जारी हुए हैं। वहीं मंगलवार को बाकी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
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