ग्वालियरमध्य प्रदेश

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कोर्ट से मिली जमानत, RSS पर बोले- संस्था रजिस्टर्ड नहीं, उसकी मानहानि कैसे हो गई

ग्वालियर। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को जमानती वारंट पर विशेष न्यायालय ने तलब किया था, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह शनिवार को ग्वालियर कोर्ट में पेश हुए। उन्हें 50 हजार के मुचलके पर जमानत मिली है। अब मानहानि के मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को की जाएगी।

जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं, उसकी मानहानि कैसे हो गई : दिग्गी

जमानत मिलने के बाद न्यायालय परिसर के बाहर आकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से कहा कि, इस प्रकार का केस पहले भी मुझ पर लग चुका है। मगर, हैरान करने की बात यह है कि जिस संगठन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं, जिसको कोई मान्यता ही नहीं, जिसका बैंक अकाउंट और मेंबरशिप नहीं है। उसकी मानहानि मैंने कैसे कर दी। यही वजह है कि जज साहब ने मुझे जमानत दे दी है।

दिग्विजय सिंह ने भिंड में दिया था बयान

दरअसल, 31 अगस्त 2019 को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भिंड जिले के एक राजनीतिक कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, वह भाजपा, आरएसएस व बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं। एक बात और बताता हूं कि पाकिस्तान की जासूसी संस्था ISI के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, उससे ज्यादा गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। इसी बयान को आधार मानते हुए दिग्विजय सिंह पर मानहानि का दावा पेश किया गया है।

दिग्विजय सिंह कोर्ट में हुए पेश

बयान को आधार मानकर अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) व भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने को लेकर दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दायर किया है। केस को लेकर विशेष न्यायालय ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को जमानत ही वारंट पर तलब किया था, जिसको लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह न्यायालय में पेश हुए।

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अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी

दिग्विजय सिंह सुबह श्रीधाम एक्सप्रेस से ग्वालियर पहुंचे। इसके बाद वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले। इसके बाद वे नियत समय पर न्यायालय में पहुंचे और पेश हुए। इसी दौरान दिग्विजय सिंह के वकीलों ने जमानत आवेदन पेश किया। जिस पर कोर्ट ने जमानत दे दी और 22 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए।

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