भोपालमध्य प्रदेश

ग्वालियर में अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर ने 6 खदान संचालकों पर लगाया 60.23 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

ग्वालियर जिले में स्वीकृत लीज क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन करने वाले खदान संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर कलेक्टर ने 6 खदानों के संचालकों पर 60.23 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। साथ ही 7 दिन का समय अपील के लिए दिया है। इसके बाद जुर्माना नहीं भरने पर इन खदानों की कुर्की की जाएगी।

स्वीकृत लीज से बाहर अवैध उत्खनन पड़ा भारी

दरअसल, ग्वालियर में स्वीकृत लीज से बाहर अवैध उत्खनन करना खदान संचालकों को भारी पड़ा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के न्यायालय ने आधा दर्जन प्रकरणों में अलग अलग आदेश पारित कर क्रेशर-खदान आधारित खनिज उत्खनन पट्टेधारियों पर कुल 60 करोड़ 23 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

कलेक्टर ने लिया एक्शन

जिले के डबरा अनुविभाग के रफादपुर बिलौआ क्षेत्र में क्रेशर संचालकों ने लीज क्षेत्र के बाहर जाकर सरकारी जमीन से अवैध उत्खनन किया था। जिसकी जांच 2017 में तत्कालीन एसडीएम अमन वीर सिंह बैस ने की थी। जांच रिपोर्ट में स्वीकृत लीज से बाहर खनन कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है। इसके बाद प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दर्ज हुआ। इसी आधार पर कलेक्टर ने पट्टाधारियों को अवैध उत्खनन के लिए दोषी पाया। विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कलेक्टर न्यायालय ने बड़े एवं कड़े फैसले सुनाए हैं।

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इन खदान संचालकों पर लगाया जुर्माना

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दोषी करार दिए जाने के बाद खदान संचालक सरदार सिंह गुर्जर पर 35 करोड़ 69 लाख 40 हजार और खदान संचालक मुनेन्द्र मंगल और तीन अन्य हिस्सेदारों पर 7 करोड़ 51 लाख 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है।

इसी तरह खदान संचालक सुनील शर्मा पर 3 करोड़ 69 लाख 60 हजार, राजेश नीखरा पर 6 करोड़ 43 लाख 50 हजार, धर्मेन्द्र सिंह गुर्जर पर 6 करोड़ 43 लाख 50 हजार तथा बहादुर सिंह, दर्शन सिंह व धर्मेन्द्र सिंह पर 45 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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