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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जीएस कोटे की सीटें रिजर्व

बीते साल पीपुल्स समाचार ने उठाया था मुददा

भोपाल। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नीट यूजी काउंसलिंग-2023 की काउंसलिंग में शामिल सात छात्रों के लिए इस वर्ष जारी काउंसलिंग 2024 में सीट रिजर्व कर दी हैं। दरअसल, पिछले सत्र से राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए नया कोटा बनाया था। इसमें छात्रों के लिए 5 प्रतिशत सीट रिजर्व की गईं। हालांकि डीएमई ने आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया। ऐसे में आरक्षित वर्ग के छात्रों के मार्क्स सामान्य वर्ग के छात्रों से ज्यादा होने के बाद भी उन्हें मेडिकल कॉलेजों में अनारक्षित वर्ग की सीट्स पर प्रवेश नहीं दिया गया।

जबकि जीएस कोटे की सीट खाली बची रह गई थीं। वहीं जीएस कोटे की सीट्स को सामान्य पूल में कनवर्ट कर प्रवेश दे दिए गए थे। बीते साल पीपुल्स समाचार ने इस मामले का खुलासा किया था। इसके बाद छात्रों ने गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

प्रभावित छात्रों का कहना था कि डीएमई द्वारा गलत आरक्षण लागू करने से प्रभावित आरक्षित वर्ग के छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां राहत न मिलने पर छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

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