कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने एक गारमेंट्स कंपनी की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि जो लोग कोवीशील्ड की दूसरी खुराक 84 दिन के पहले लेना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति दी जाए। दूसरा टीका लगाने के लिए चार सप्ताह के बाद कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाए। अभी कोवीशील्ड का दूसरा टीका लगवाने के लिए 84 दिनों का इंतजार करना पड़ता है।
याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने कहा कि यदि विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सरकार कम अवधि में कोवीशील्ड के दूसरे टीके की अनुमित दे सकती है तो कोई कारण नहीं है कि समान अधिकार दूसरे लोगों को नहीं दिया जा सकता है।
क्या कहा कोर्ट ने
आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को कोविन पोर्टल में तुरंत आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया जाता है। इससे लोग कोवीशील्ड के शुरुआती प्रोटोकॉल के अनुसार चार सप्ताह के अंदर दूसरा टीका लगवा सकेंगे।
किसने लगाई थी याचिका
हाई कोर्ट में काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि कंपनी अपने 5000 से ज्यादा कामगारों को टीके की पहली खुराक लगवा चुकी है। उन्हें दूसरी खुराक लगवानी है जिसके लिए उसने 93 लाख रुपए की व्यवस्था भी कर ली है, लेकिन कोवीशील्ड के पहले और दूसरे टीके में 84 दिनों का गैप उन्हें रोक रहा है।