
नई दिल्ली। सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय ने वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद सरकार ने यह पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल से कोई भी नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकता है। इसी के साथ ही सरकार जल्द ही इसका मोबाईल ऐप लॉन्च करेगी।
सरकार ने लॉन्च की CAA की वेबसाइट
यह पोर्टल गृह मंत्री ने लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करते हुए प्रवक्ता ने कहा, ” CAA-2019 के तहत नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित कर दिया गया है। एक पोर्टल लॉन्च किया, CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल Indiancitizenshiponline.nic.in पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये लोग कर पाएंगे आवेदन
बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये लोग अब इस पोर्टल की मदद से नाकरिक्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जल्द ही मोबाईल ऐप होगा चालू
पोर्टल को लॉन्च करने के साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि आवेदन की सुविधा को आसान बनाने के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप ‘CAA-2019’ लॉन्च किया जाएगा।
चार साल बाद हुआ लागू
केंद्र ने सोमवार यानी 11 मार्च की शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 लागू किया। जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-दस्तावेजी गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता प्रदान करने के लिए संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के चार साल बाद नियमों को अधिसूचित किया गया। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी।
30,000 शरणार्थियों को मिलेगा लाभ
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की तरफ से जारी किए गए रिकॉर्ड के अनुसार, CAA लागू होने से लगभग 30,000 शरणार्थियों को तत्काल लाभ मिलेगा। इनमें 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी शामिल हैं।
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