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सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT वेरिफिकेशन पर फैसला सुरक्षित रखा, कहा- हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से पड़े मतों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का मिलान करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ताओं को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है। 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

पीठ ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट की वर्तमान व्यवस्था में उम्मीदवारों के प्रतिनिधि के शामिल होने, छेड़छाड़ रोकने सहित तमाम चुनावी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों से संबंधित कई आशंकाओं को दूर करने को कहा। याचिकाएं एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य की ओर से दायर की गई थीं।

चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT से संबंधित याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले सुनवाई के दौरान कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह भी कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बारे में हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता है। पीठ ने चुनाव में ईवीएम को जरिए पड़े मतों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की पर्चियों की गिनती 100 फीसदी तक करने या फिर मतपत्रों से चुनाव कराने की पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग वाली याचिकाओं पर संबंधित पक्षों की दलीलें विस्तारपूर्वक सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य की ओर दायर जनहित याचिकाओं पर उप चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, संजय हेगड़े, संतोष पॉल और अन्य की दलीलें सुनीं।

‘हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता’

पीठ ने सुनवाई पूरी करने से ठीक पहले याचिकाकर्ताओं से कहा, ‘‘हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। हमने उन्हें (चुनाव आयोग को) सुना है। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो कृपया सराहना करें। हर बार आपको हर चीज को लेकर आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको विस्तार से सुना। अगर किसी चीज में सुधार करना है तो क्या सब कुछ आपको या किसी और को समझाना होगा।”

मॉक पोल के दौरान EVM में बीजेपी के पक्ष में एक्स्ट्रा वोट!

कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पेश हुए। उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट के हवाले से कहा कि, केरल के कासरगोड जिले में मॉक पोल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार को अतिरिक्त वोट मिले। लेफ्ट डेमोक्रैटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रैटिक फ्रंट ने इसको लेकर जिला कलेक्टर से शिकायत की. शिकायत में उन्होंने बताया कि चार EVM मशीनों में BJP के अधिक वोट दर्ज हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि लोकसभा 2024 चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले हैं।

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