
यूट्यूबर रणवीर अलाहबदिया इन दिनों ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में हुए विवाद को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए है। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर की अपील पर सुनवाई की। अब कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। इसके साथ उन्हें जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि- आपके कमेंट की भाषा अभद्र और गंदी है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुईं। इसके साथ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि अलाहबदिया पर कई FIR दर्ज हुई थीं, लेकिन अब इस मामले में उनके खिलाफ कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा।
कुछ शर्तों के साथ गिरफ्तारी से मिली राहत
अब सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। इसके साथ उसके सामने कुछ शर्ते भी रखी गई है।
गिरफ्तारी से राहत की शर्तें
- अगर अलाहबादिया जांच में शामिल होते हैं और सहयोग करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।
- अगर उन्हें किसी तरह की धमकी दी जा रही है तो वे पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं।
- यह राहत तभी तक रहेगी, जब तक अलाहबदिया बाहर रहते हुए कोई भी शो एयर नहीं करेंगे।
- अलाहबादिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।
यूट्यूबर ने की थी सुप्रीम कोर्ट से अपील
रणवीर अलाहबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर देशभर में कई FIR दर्ज हुई थीं, जिसके खिलाफ उन्होंने 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने आश्वासन दिया था कि एक-दो दिन में इस पर सुनवाई होगी। अलाहबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई की मांग इसलिए की थी। इसी बीच, स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को भी असम पुलिस ने कानूनी नोटिस थमाया। असम क्राइम ब्रांच के अधिकारी पुणे स्थित उनके घर पहुंचे और गुवाहाटी में दर्ज FIR के संबंध में उन्हें समन सौंपा। इससे पहले रणवीर अलाहबादिया और आशीष चंचलानी को भी इसी मामले में नोटिस जारी किया गया था।
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