
जबलपुर। मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया ट्रस्ट को निवासार्थ लीज पर दी गई जमीन पर बने दीक्षित प्राइड पर जिला प्रशासन की तिरछी नजर पड़ी है। सोमवार 13 मार्च को जिला प्रशासन की टीम ने दीक्षित प्राइड पहुंचकर नोटिस जारी किया। इस संबंध में न्यायालय अपर कलेक्टर, शहर ( रांझी) जबलपुर से सभी पक्षकारों के नाम पर जारी हुए नोटिस को चस्पा करते हुए आगे की कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
इस मामले को लेकर दिया गया नोटिस
जारी नोटिस में बताया गया कि मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया ट्रस्ट को निवासार्थ लीज पर दी गई जमीन को विक्रय किये जाने के पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होता है, किन्तु उक्त अनुमति का उल्लेख राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है। वहीं प्रथम लीज धारी मेथोडिस्ट चर्च आॅफ इंडिया जबलपुर के जिला अधीक्षक फादर मनीष एस गिडियन को अनुविभागीय अधिकारी रांझी के द्वारा जारी पत्र दिनांक 27.02.2023 में उक्त आवंटन चर्च के नाम जिस प्रयोजन हेतु किया गया था।
उसके बाई लॉज तथा अनुमति आदि के दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है, किन्तु आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा स्वत: जिला अधीक्षक फादर मनीष एस गिडियन के कार्यालय में सम्पर्क किये किन्तु उनके द्वारा विक्रय के पूर्व शासन / सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति एवं मेथोडिस्ट चर्च के बाई लॉज तथा बोर्ड आॅफ डायरेक्टर के द्वारा पारित रिजाल्यूशन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी ।
एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी
न्यायालय अपर कलेक्टर, शहर ( रांझी) जबलपुर से जारी नोटिस के तहत 17 मार्च को संबंधित पक्षों को उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं चेतावनी दी गई है कि नियत पेशी दिनांक पर अनुपस्थित होने की दशा में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर लीज निरस्तीकरण कर राजस्व अभिलेखों में भूमि पुन: शासन के मद में दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।