भोपालमध्य प्रदेश

मानहानि केस में दिग्विजय सिंह को मिली जमानत, BJP प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने दर्ज कराया था केस

भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। वीडी शर्मा का आरोप था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं।

11 जनवरी को पेश नहीं हुए थे दिग्विजय सिंह

इससे पहले दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने 11 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था लेकिन, उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि न्यायालय से उन्हें कोई आदेश नहीं मिला जिसके कारण वह पेश नहीं हो पाए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 3 फरवरी की तारीख दी थी।

क्या है पूरा मामला ?

दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया के सामने भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं और उन्होंने व्यापमं घोटाले में एक बिचौलिए का काम किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह के इस आरोप से उनकी छवि आम लोगों के सामने काफी खराब हुई है। इसी को देखते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोर्ट के सामने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बता दें कि कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया था।

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