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मानहानि केस में दिग्विजय सिंह दोषमुक्त, MP-MLA कोर्ट ने कहा- मामला चलाने योग्य नहीं

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में दोषमुक्त करार दिए गए हैं। MPMLA कोर्ट के जज महेंद्र सैनी ने माना कि केस चलाने योग्य नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एडवोकेट अवधेश भदोरिया द्वारा दायर किया गया परिवाद सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत आता है। अपवाद 9 के तहत माना जाता है कि ‘अपने या दूसरे के हितों की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया आरोप। दूसरे के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि लांछन अच्छे विश्वास में उसके हितों की सुरक्षा के लिए लगाया जाए।’

क्या है पूरा मामला ?

बीजेपी कार्यकर्ता और एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस किया था। दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में बयान दिया था। दिग्गी ने कहा था कि ‘एक बात मत भूलिये जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, बजरंग दल, भाजपा, आईएसआई से पैसा ले रहे हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बात और बताऊं पाकिस्तान के आईएसआई के लिए मुसलमान कम, गैर मुसलमान ज्यादा जासूसी कर रहे हैं।’

सत्यमेव जयते – दिग्विजय सिंह

कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद दिग्विजय सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ‘सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। मैंने जो बयान दिया था वह प्रमाणित है। मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूं, क्योंकि ध्रुव सक्सेना आईटी सेल का अध्यक्ष और 14 बजरंग दल के लोग ISI से पैसा लेकर जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। मेरा यह आरोप है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। उनकी जमानत हो गई उसके लिए अपील क्यों नहीं की गई ?

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