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Air Vistara: DGCA ने विस्तारा एयरलाइंस पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने विस्तारा एयरलाइंस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर सेफ्टी के नियम को तोड़ने का आरोप लगा है। DGCA ने बताया कि जरूरी ट्रेनिंग के बिना ही विस्तारा एयरलाइंस की ओर से टेक ऑफ और लैंडिंग का क्लियरेंस दे दिया जाता था। इसी को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है।

एयरक्राफ्ट को लैंड करने से पहले दी जाती है ट्रेनिंग

दरअसल, सिम्युलेटर में एयरक्राफ्ट को लैंड करने से पहले ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह, लैंडिंग से पहले ऑफिसर की तरह ही कैप्टन को सिम्युलेटर में ही ट्रेनिंग दी जाती है। आरोप है कि एयरक्राफ्ट को ऑफिसर और कैप्टन को सिमुलेटर में ट्रेनिंग के बिना ही लैंड करा दिया जाता था, ऐसे में ऑनबोर्डिंग के समय हादसे की आशंका होती है।

विस्तारा ने 2015 में भरी पहली उड़ान

विस्तारा का हेडक्वॉर्टर गुरुग्राम में गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। विस्तारा एयरलाइंस ने 9 जनवरी 2015 को सबसे पहली उड़ान दिल्ली और मुंबई के बीच भरी। यह टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। कंपनी 39 एयरबस A320, 5 बोइंग 737-800NG, 4 एयरबस A321 नियो और 2 बोइंग B787-9 ड्रीमलाइनर सहित 50 विमानों के बेड़े के साथ एक दिन में 220 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है।

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दो दिन पहले भी DGCA ने SpiceJet पर लगाया था जुर्माना

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 30 मई को स्पाइसजेट पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अप्रैल में डीजीसीए ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर यह कार्रवाई हुई थी।

दरअसल, DGCA ने अप्रैल में स्पाइसजेट के 90 पायलटों को मैक्स विमान के ऑपरेशन से रोक दिया था, क्योंकि उन्हें एक सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें को-पायलट के तरफ का स्टिक शेकर डीएक्टिवेटेड था। स्टिक शेकर एयरक्राफ्ट के हवा के बीच में रुके होने पर पायलटों को चेतावनी देता है।

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