ताजा खबरराष्ट्रीय

DGCA ने एयरलाइंस को दिया आदेश, फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को माता-पिता के पास ही अलॉट करनी होगी सीट

नई दिल्ली। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने मंगलवार को एयरलाइंस के लिए नया आदेश जारी किया। डीजीसीए ने एयरलाइनों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि फ्लाइट में सफर के दौरान 12 साल तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों में से किसी एक के पास ही सीट अलॉट की जाए। इसे लेकर नई ट्रैवल गाइडलाइन्स जारी की है।

बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए थे, जहां 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता-पिता या अभिभावकों के साथ सीट आवंटित नहीं की गई थी। जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। वहीं सीट सिलेक्शन के लिए कोई ऐक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

एक ही PNR पर मिलेगी सीट

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ”एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 12 साल तक के बच्चों को एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता-पिता/ अभिभावकों में कम से कम एक के साथ सीट आवंटित की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए।” इस संबंध में नियामक ने अनुसूचित एयरलाइंस के सेवाओं और शुल्क को अनियंत्रित करने के संबंध में जारी अपने परिपत्र को संशोधित किया है।

मानदंडों के अनुसार तरजीही सीट आवंटन, भोजन/नाश्ता/पेय शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने के लिए शुल्क लेने जैसी कुछ सेवाओं की अनुमति है। डीजीसीए ने कहा कि ऐसी सेवाएं एयरलाइंस द्वारा स्वैच्छिक आधार पर दी जाती हैं और ये अनिवार्य नहीं हैं।

एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर 01 में किया बदलाव

बता दें कि डीजीसीए ने नए नियमों के लिए 2021 के एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर 01 को संशोधित किया है। इसके साथ 2024 के एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (एटीसी) -01 को भी संशोधित किया है। इसका टाइटल है, ‘अनबंडल ऑफ सर्विसेज एंड फीस बाय शेड्यूल्ड एयरलाइंस’।

ये भी पढ़ें- दिल्ली शराब घोटाला : कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और के. कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई

संबंधित खबरें...

Back to top button