ताजा खबरभोपालमध्य प्रदेश

बाघ भ्रमण क्षेत्र में निर्माण पर रोक लगाने डीएफओ ने लिखा पत्र, सीनियर ने पूछा-कैसे लिख दिया?

केरवा और कलियासोत में संरक्षित वन में निर्माण कार्य का मामला

विजय एस. गौर भोपाल। केरवा और कलियासोत के बाघ भ्रमण क्षेत्र में बढ़ती निर्माण गतिविधियों पर रोक को लेकर वन विभाग के ही दो अफसर आमनेसा मने आ गए हैं। डीएफओ द्वारा नगर निगम और नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) को लिखे पत्र पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) ने ही आपत्ति उठा दी है। साथ ही पूछा है कि ऐसा पत्र आपके द्वारा क्यों लिखा गया, क्या उस क्षेत्र में बाघों के विचरण संबंधी आंकड़े वन मंडल स्तर पर जुटाए गए हैं।

डीएफओ आलोक पाठक ने 12 जनवरी को पत्र टीएंडसीपी, नगर निगम, कलेक्टर और संभागायुक्त को भेजा था। इसमें कहा गया है कि केरवा, कलियासोत क्षेत्र में ग्राम मेंडोरा, मेंडोरी, चंदनपुरा, छावनी में जंगल वाले 357.382 हेक्टेयर राजस्व वन की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित एवं नामांतरित की जा जा चुका है। इसी आधार पर एनजीटी के निर्देश पर इस क्षेत्र को सरंक्षित वन घोषित किया गया है। पत्र में कहा है कि इस क्षेत्र में और आसपास बाघ का विचरण बना रहता है। इन इलाकों में निर्माण कार्य के दौरान मनुष्य और वन्य प्राणियों के बीच टकराव की आशंका रहती है। ऐसे में इस क्षेत्र में निर्माण अनुमति जारी करने से पहले उनके कार्यालय से एनओसी लेना जरूरी है। इस क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन एनओसी नहीं ली गई। यदि इस क्षेत्र में पूर्व में कोई अनुमति जारी की गई है, तो उसे निरस्त किया जाए।

एपीसीसीएफ ने पूछा- आपने पत्र कैसे लिखा

एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ सत्यानंद ने 6 अप्रैल को डीएफओ भोपाल को एक पत्र लिखकर पूछा है कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को इस प्रकार का पत्र आप कैसे लिख सकते हैं। क्या उस इलाके में बाघों की गणना और मैपिंग आपने करवाई है। अगर करवाई हो तो उसकी जानकारी दें। साथ ही पत्र की प्रतियां अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी हैं।

सत्यानंद, अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन्य प्राणी)

क्या टाइगर मूवमेंट एरिया में निर्माण रोकने संबंधी डीएफओ के पत्र पर आपने सफाई मांगी है? 

डीएफओ ने पत्र सीधे टीएंडसीपी और नगर निगम को लिखा है कि बाघ मूवमेंट एरिया में निर्माण से पहले वन विभाग से पूछा जाए। इस पर उनसे पूछा है कि ऐसा पत्र कैसे लिख सकते हैं। यदि वह बाघ मूवमेंट एरिया है, तो बाघ गणना और दूसरे डाटा कहां हैं, उसकी जानकारी भी मांगी है।

क्या बाघ मूवमेंट एरिया में अंधाधुंध निर्माण रोकेंगे या कम करेंगे?

बिल्कुल नहीं, बल्कि डीएफओ से बाघों का डाटा मिलने के बाद एडवायजरी जरूर जारी करेंगे, ताकि निर्माण करने वालों को खतरा नहीं रहे और सुरक्षा उपाय अपना सकें।

वन संरक्षित एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता

एनजीटी के आदेश के बाद यह क्षेत्र सरंक्षित घोषित हो चुका है। ऐसे में वहां कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। बिना फॉरेस्ट की अनुमति या सहमति के किया गया निर्माण अवैध होगा। हरभजन सिंह पाबला, सदस्य, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड

संबंधित खबरें...

Back to top button