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Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत याचिका पर सुनवाई कल

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वहीं सत्येंद्र जैन के वकील की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट से जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए समय देने की मांग की है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अब कल यानी 14 जून को सुनवाई होगी।

ईडी ने कुर्क की थी करोड़ों की संपत्ति

इस साल अप्रैल में ईडी ने जैन के रिश्तेदारों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

क्या है मामला?

जैन पर कथित आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाई या खरीदी थीं। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटर्स से 54 शेल कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ का काला धन भी ट्रांसफर किया। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे।

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गौरतलब है कि, 57 साल के जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य पर मामला दर्ज किया।

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