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CBI ने दिल्ली कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की मौत के मामले की जांच का जिम्मा संभाला, राऊ कोचिंग मालिक पर FIR दर्ज

नई दिल्ली। सीबीआई ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा के 3 छात्रों की मौत के मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। साथ ही राउज स्टडी सर्कल के मालिक के खिलाफ अभिषेक गुप्ता के खिलाफ फिर से मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम ने बुधवार को राऊज आईएएस स्टडी सर्किल की इमारत का दौरा कर उस क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां 27 जुलाई को घटना हुई थी।

बेसमेंट में पानी भरने से हुआ हादसा

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद दिल्ली पुलिस से मामले की जांच अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने तय प्रक्रिया के तहत ‘राऊज आईएएस स्टडी सर्कल’ के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ दोबारा मामला दर्ज किया है। दिल्ली में 27 जुलाई को भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित इस कोचिंग सेंटर की इमारत के ‘बेसमेंट’ में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थी-उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल के नेविन डेल्विन की डूबने से मौत हो गई थी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे ये विद्यार्थी बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे जिसमें पानी भर जाने से उनकी मौत हो गई।

हादसे में श्रेया यादव (बाएं), नेविन डाल्विन (दाएं) की मौत।

हाईकोर्ट ने एमसीडी और पुलिस को लगाई फटकार

सीबीआई ने गुप्ता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से मौत, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, लापरवाही भरा व्यवहार और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी गुप्ता और न्यायिक हिरासत में रखे गए अन्य आरोपियों की हिरासत मांगने के लिए विशेष अदालत का रुख कर सकती है। हाईकोर्ट ने विद्यार्थियों की मौत पर पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा कि छात्र ‘बेसमेंट’ से बाहर कैसे नहीं आ सके। अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि क्या ‘बेसमेंट’ के दरवाजे बंद थे या सीढ़ियां संकरी थीं।

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